भोपाल
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुरक्षित एवं सुगम यातायात के लिए निर्धारित किये गए नियम एवं निर्देश के अनुपालन के लिए भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में शमन शुल्क के निर्धारण के लिए मंत्रि-परिषद की उप समिति की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, लोक निर्माण एवं ग्रामोद्योग, कुटीर मंत्री गोपाल भार्गव, सहकारिता तथा लोक-सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया और परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा मौजूद रहे। बैठक में यातायात एवं सड़क सुरक्षा को लेकर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उल्लेखित अपराधों के लिए शमन शुल्क के निर्धारण और मापदण्ड एवं दंड के प्रावधान पर विचार किया गया। सड़क सुरक्षा, सड़क दुर्घटना नियंत्रण आदि विषयों पर जन-हित की दृष्टि से नीतिगत अनुशंसाएं की गई।
मंत्रि-परिषद उप समिति की बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर परिवहन विभाग प्रदेश की जनता के लिए सुरक्षित एवं सुगम यातायात के नियमन तथा दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए मंत्रि-परिषद के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।